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Supreme court ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 4 पाबंदियां हटाने की अनुमति दी..

Delhi

Supreme court ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप 4 पाबंदियों को हटाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। हालांकि, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को यह निर्देश दिया है कि फिलहाल पाबंदियों का स्तर ग्रैप 2 से नीचे न लाया जाए। CAQM को ग्रैप 2 के साथ ग्रैप 3 की कुछ पाबंदियां लागू करने की भी अनुमति दी गई है।

12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करेगा और आगे के आदेश जारी करेगा। प्रदूषण से निपटने के उपायों में ढील को लेकर CAQM और दिल्ली सरकार के रवैये को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को दिल्ली और पूरे एनसीआर में तुरंत ग्रैप 4 पाबंदियां लागू करने का आदेश दिया था।

इन पाबंदियों में निर्माण कार्यों पर रोक, दिल्ली में गैरजरूरी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, और स्कूलों को ऑनलाइन मोड में रखने का निर्देश शामिल था। हालांकि, रिपोर्ट में CAQM ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण स्तर अब 300 AQI से नीचे आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है, तो ग्रैप 4 को फिर से लागू किया जाएगा।

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