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रॉबर्ट वाड्रा को 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में मिली, ईडी की चार्जशीट में संगीन आरोप

हरियाणा की बड़ी खबर

गुरुग्राम 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में मिलने का आरोप
ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
₹37 करोड़ से अधिक संपत्तियां अटैच, 28 अगस्त को अगली सुनवाई


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि वाड्रा को गुरुग्राम सेक्टर-83 में 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के रूप में दी गई थी। ईडी के मुताबिक यह सौदा ओपीपीएल (OPPL) कंपनी के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव से हाउसिंग लाइसेंस दिलाने के एवज में हुआ।

चार्जशीट के अनुसार, वाड्रा ने रजिस्ट्री में इस जमीन का मूल्य ₹7.5 करोड़ दिखाया और चेक नंबर 607251 के माध्यम से भुगतान का दावा किया, लेकिन यह चेक कभी क्लियर नहीं हुआ। लगभग छह महीने बाद जो भुगतान दिखाया गया, वह Skylight Realty Pvt Ltd नामक दूसरी कंपनी के माध्यम से किया गया, जबकि रजिस्ट्री में नाम Skylight Hospitality Pvt Ltd का था। और हैरानी की बात यह थी कि Skylight Hospitality की पूंजी मात्र ₹1 लाख थी। इन तथ्यों के आधार पर ईडी ने भुगतान को फर्जी करार दिया है।

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ईडी ने चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया है कि वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद होने के कारण, तत्कालीन सीएम हुड्डा पर व्यक्तिगत प्रभाव रखते थे। इसी प्रभाव का इस्तेमाल ओपीपीएल को लाइसेंस दिलाने और जमीन सौदे में किया गया। एजेंसी का कहना है कि इस सौदे से प्राप्त अवैध धन का इस्तेमाल अन्य संपत्तियां खरीदने में हुआ।

इस मामले में ईडी पहले ही वाड्रा से जुड़ी कम से कम तीन महंगी संपत्तियां अटैच कर चुकी है, जिनकी कीमत ₹37 करोड़ से अधिक है। इन संपत्तियों का उल्लेख प्रियंका गांधी ने 2024 के चुनावी हलफनामे में नहीं किया, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने प्रियंका को नोटिस जारी किया। ईडी ने 17 जुलाई 2025 को इस जमीन सौदे में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 11 आरोपित हैं, जिनमें वाड्रा, ओपीपीएल प्रमोटर सत्यनंद यादव और केवल सिंह विरक शामिल हैं। अगली सुनवाई 28 अगस्त 2025 को पीएमएलए अदालत में होगी।