➤ हरियाणा के शहरों में 3 दिन में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन
➤ ‘राइट टू सर्विस एक्ट’ में शामिल की गई बिजली सेवा
➤ गांवों के लिए तय हुए 15 दिन, शहरों में सिर्फ 3 दिन का समय
हरियाणा सरकार ने बिजली कनेक्शन को अब ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ के तहत शामिल कर दिया है, जिससे अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में केवल 3 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। इस फैसले को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हवाले से घोषित किया गया। यह कदम प्रदेश में सरकारी सेवाओं को समयबद्ध तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शहरों के अलावा नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता को लाइन विस्तार या लोड वृद्धि करानी है, तो इसके लिए अधिकतम 34 दिन का समय निर्धारित किया गया है।
इस सेवा के लिए जिम्मेदारी सब डिविजन ऑफिसर (ऑपरेशन) को दी गई है। यदि किसी को किसी प्रकार की शिकायत हो, तो पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (ऑपरेशन) और उसके बाद सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (ऑपरेशन) से संपर्क किया जा सकता है। यह पूरी व्यवस्था ‘राइट टू सर्विस’ की भावना को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के मकसद से लागू की गई है।

