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Right to Service के तहत फरीदाबाद और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरणों की 16-16 सेवाएं अधिसूचित

हरियाणा फरीदाबाद

Faridabad हरियाणा सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम,  2014 के तहत फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 16-16 सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।

60 दिनों में मिलेगी CLU की अनुमति

इन दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए सी.एल.यू. की अनुमति (सरकार की सक्षमता को छोड़कर) 60 दिनों में और प्राधिकरणों द्वारा सी.एल.यू. अनुमति प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति 90 दिनों में दी जाएगी। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिना किसी अपराध के मामलों में 60 दिनों और अन्य मामलों में 90 दिनों में जारी किया जाएगा।

12 दिनों में दिए जाएंगे जलापूर्ति कनेक्शन

पंजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम,  1963 के उपबंधों के अधीन ईंट-भट्टों और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों में जारी किए जाएंगे। नए जलापूर्ति कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन (थोक और औद्योगिक कनेक्शन) 12 दिनों में प्रदान किए जाएंगे। जल निकास के नए कनेक्शन भी 12 दिनों में जारी किए जाएंगे जबकि पानी का रिसाव और पाइप ओवरफ्लो की समस्याएं तीन दिनों में हल की जाएंगी। मुख्य सीवर लाइन के मेनहोल पर ब्लॉकेज या ओवरफ्लो को सात दिनों में ठीक किया जाएगा।

3 दिनों में करनी होगी जलापूर्ति बहाली

इन दोनों प्राधिकरणों की पम्पिंग मशीनरी,  इलेक्ट्रिक,  वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। अनुपचारित जल की कमी,  ट्रांसफार्मर जलना, एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छह दिनों में जबकि ट्रांसफार्मर जलना, एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी, मुख्य जलापूर्ति लाइन में रिसाव आदि के कारण जलापूर्ति बहाली 10 दिनों में की जाएगी।

10 दिनों में सुधारी जाएंगी बिलों की त्रुटियां

पानी और सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिनों में जारी किया जाएगा तथा बिलों में त्रुटियों का सुधार 10 दिनों में किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने,  संचार बुनियादी ढांचे और सम्बन्धित स्थापना, बिजली लाइन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि के लिए राइट ऑफ वे की अनुमति 60 दिनों में दी जाएगी। दोनों महानगर विकास प्राधिकरणों की इन सेवाओं के लिए पदनामित अधिकारी, शिकायतों के निवारण के लिए प्रथम और द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी नामित किए गए हैं।

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