अंबाला में कोर्ट से स्टे मिलने के बाद रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और रेहड़ी एवं फडी संचालक सडक पर जमकर खुशी मनाते हुए नजर आए। बता दें कि कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है कि इनकी वेंडिंग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न की जाए और नगर निगम को जवाब दायर करने के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। सभी रेहड़ी एवं फड़ी संचालकों ने जश्न मनाते हुए सिटी के बस स्टैंड की पार्किंग की जगह पर अपनी-अपनी रेहड़ी-फड़ी लगाई।
जानकारी अनुसार एडवोकेट धर्म सिंह और सर्वजीत सिंह ने सिविल सूट याचिका दायर की थी। नगर निगम एसएचओ और सरकार को पार्टी बनाया था। जिस पर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम को आदेश दिया कि रेहड़ी-फड़ी लगाने के लिए दखलंदाजी न की जाए। निगम ने इन्हें लाइसेंस जारी किए हैं। लाइसेंस में जगह भी डालकर दी गई है। निगम ने न तो लाइसेंस रद्द किए हैं और न ही आरोप लगाया कि रेहड़ी-फड़ी वाले नियम व शर्तों की अवहेलना कर रहे है। फिर भी उन्हें रेहड़ी-फड़ी लगाने में क्यों दखलंदाजी की जा रही है, जो गैर कानूनी है।
कई संगठनों ने भी दिया था समर्थन
अंबाला सिटी में पार्किंग और रेहड़ी-फड़ी लगाने को लेकर लंबे समय तक विवाद चला। जजपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक चौधरी पहले दिन से रेहड़ी-फड़ी वालों के समर्थन में संघर्ष कर रहे थे। जजपा ही नहीं, आप और हजपा समेत अन्य कई संगठनों ने भी रेहड़ी-फड़ी वालों को समर्थन दिया था, लेकिन जजपा नेता रेहड़ी लगाने का ऐलान करने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी।
रेहड़ी-फड़ी वालों ने मुद्दे पर राजनीति करने से किया था मना
कपड़ा व्यापारियों की एसोसिएशन ने कपड़ा मार्केट में जगह-जगह फ्लैक्स लगा दिए थे। फ्लैक्स पर लिखा गया था कि रेहड़ी फड़ी और पार्किंग मुद्दे पर राजनीति कर रहे लोग आने वाले चुनाव में वोट मांगने के लिए न आए। फ्लैक्स लगाने में होलसेल क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन अंबाला, होलसेल जनरल मर्चेंट डीलर एसोसिएशन, सुपर और आदर्श मार्केट एसोसिएशन और ट्रेड मुलाजिम यूनियन क्लॉथ मार्केट शामिल थी।