Haryana Transport Minister Aseem Goyal शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही विवादों में आ गए हैं। पंजाब के लुधियाना स्थित महिला थाने में दर्ज एफआईआर में नाम आने के बाद अब उन पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है। उन्होंने अंबाला में बिना परमिशन रोड ब्लॉक कर डिनर आयोजित किया। इसमें कई लोग शामिल हुए। वहीं चुनाव आयोग ने मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसमें कहा गया है कि उन्हें घर में डिनर की मंजूरी दी गई थी। अब उन्हें नोटिस का 72 घंटे के भीतर जवाब देना होगा।
वहीं चुनाव आयोग के द्वारा परिवहन मंत्री असीम गोयल को भेजे गए नोटिस में लिखा गया है कि 4 अप्रैल को उन्हें आवास पर डिनर आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अधीन प्रदान की गई थी। वीडियो सर्विलांस और फ्लाइंग स्क्वायड टीम की रिपोर्ट के आधार पर यह संज्ञान में आया है कि डिनर की व्यवस्था निजी आवास के बजाय पुरानी दिल्ली रोड पर 100 मीटर सड़क ब्लॉक कर बिना किसी अनुमति के की गई। ऐसे में चुनाव आयोग ने अगले 72 घंटों के अंदर 8 अप्रैल तक उन्हें जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
वहीं इससे पहले परिवहन मंत्री असीम गोयल का नाम पंजाब के लुधियाना महिला थाने में दर्ज हुई एफआईआर में शामिल हुआ है। यह केस मंत्री असीम गोयल के पार्टनर अरविंद गोयल और उसके परिवार के सदस्यों पर हुआ है। जिसमें असीम के साथ उनकी पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस ने विवाहिता की शिकायत की जांच में मंत्री और उनकी पत्नी को सीधा कसूरवार नहीं ठहराया है, इसलिए एफआईआर में उन्हें नामजद नहीं किया गया है।
परिवहन मंत्री असीम गोयल पर रौब जमाने के साथ और भी संगीन आरोप लगे हैं। बता दें कि लुधियाना के महिला थाने में आईपीसी की धारा 406, 498-ए, 377, 354 और 120 बी के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ है। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस मामले में मंत्री से पूछताछ की जा सकती है।