शंभू बॉर्डर को लेकर Supreme Court में आज सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने किसानों के साथ हुई बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने दोनों सरकारों को किसानों के साथ बैठकें जारी रखने का आदेश दिया है। पंजाब को तीन दिन में अन्य कमेटी सदस्यों के नाम देने को कहा गया है। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों राज्यों के वकील समिति के लिए मुद्दों का प्रस्तावित विषय प्रस्तुत करेंगे। समिति का उद्देश्य उन मुद्दों को हल करना होगा जो बार-बार कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा कर रहे हैं, ताकि उनका समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जा सके।
किसानों का आंदोलन
फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर पंजाब के किसान फरवरी 2024 से आंदोलन कर रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके बाद पंजाब की तरफ किसानों ने स्थायी मोर्चा बना लिया है, जिससे आवाजाही बंद हो गई है।
व्यापारियों की परेशानी
अंबाला के व्यापारियों को बॉर्डर बंद होने से परेशानी हो रही है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई है।