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Panipat में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी, जिलाधीश ने जारी किए आदेश

हरियाणा पानीपत

जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत रात 10 बजे के बाद विवाह और अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाने और जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश के अनुसार, जिले के सभी बैंकेट हॉल, होटलों के मालिकों और प्रबंधकों को बुकिंग के दौरान पार्टियों से यह लिखित अंडरटेकिंग लेनी होगी कि वे रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएंगे और किसी भी तरह के हथियार का प्रदर्शन या प्रयोग नहीं करेंगे।

दिशानिर्देश और सुरक्षा प्रबंध अनिवार्य
बैंकेट हॉल और होटलों के मालिकों को इन आदेशों के बारे में होर्डिंग और अन्य माध्यमों से जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही, परिसर में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना सुनिश्चित करनी होगी।

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ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन
यह आदेश ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) नियम 2000 के तहत तेज आवाज में डीजे बजाने की शिकायतों के मद्देनजर जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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