Bhiwani में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग आरक्षण में वंचित वर्ग को अलग से आरक्षण दिए जाने को लेकर स्थानीय बावड़ी गेट स्थित शिवधानक धर्मशाला में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत की अध्यक्षता खटीक समाज से नानक चन्द ने की तथा संचालन शिवकुमार बोस ने किया।
यह जानकारी देते हुए समिति के प्रधान भगवानदास कालिया व शिव धानक धर्मशालाके प्रधान अनिल डाबला ने बताया कि महापंचायत में खटीक, धानक, बाल्मीकि, नायक, ओड समेत सुप्रीम कोर्ट के नये फैसले से प्रभावित अनुसूचित जाति वर्ग ए से जुड़ी 42 जातियों सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण में वंचित वर्ग को अलग से आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद इसे सरकारी नोकरियों में लागू करने को लेकर महापंचायत में उपस्थितजनों ने सुप्रीम कोर्ट व मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस फैसले को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल 20 फीसदी आरक्षण में से नई व्यवस्था अनुसार वर्ग ए के लिए दस फीसदी आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में जल्द ही लागू करने की मांग राज्य सरकार जल्द पूरी करे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के 20 फीसदी आरक्षण का अधिकतर लाभ अनुसूचित जाति वर्ग बी से जुड़ी एक जाति उठाती रही है । इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर एक अगस्त 2024 को सात सदस्यीय संविधान पीठ का फैसला आया है तथा अनुसूचित जाति में अलग से वंचित वर्ग को आरक्षाण् दिये जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि अब अनुसूचित जाति वर्ग ए की 42 जातियों को लाभ पहुंचाने की गेंद राज्य सरकार के पाले में है। ऐसे में उनकी मांग है कि प्रदेश की भाजपा सरकार तुरंत वंचित वर्ग की इन 42 जातियों को पूर्व में शैक्षणिक संस्थानों में दिए गए दाखिले की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दे ताकि यह वंचित वर्ग भी आगे बढकऱ समाज की मुख्यधारा में जुड़ सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्गए की 42 जातियों का हरियाणा प्रदेश की 17 विधानसभा सीटों पर पूर्ण प्रभाव है व प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर इन वंचित वर्ग के मतदाता प्रभाव डालते रहे हैं।