Bhiwani: वर्ष 2021 में बास बादशाहपुर निवासी ईश्वर की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी मनोज उर्फ हंगा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। इस मामले की सुनवाई माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. संजीव आर्या की अदालत में हुई। अदालत ने दोषी पर कोई नरमी न बरतते हुए सख्त सजा सुनाई।
घटना का विवरण
वर्ष 2021 में ईश्वर की हत्या उसके साथी मनोज उर्फ हंगा, निवासी सिंघवा खास, जिला हिसार ने की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले ईश्वर को शराब पिलाई और फिर सब्जी मंडी भिवानी के पास उसके सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद, थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस, भिवानी ने दिनांक 5 नवंबर 2021 को अभियोग संख्या 269 दर्ज किया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज हुआ।
जांच और सजा
सीआईए स्टाफ प्रथम, भिवानी के सहायक उप निरीक्षक प्रीतम सिंह ने इस ब्लाइंड मर्डर केस में महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। प्रभावी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा और ₹10,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस अधीक्षक की प्रतिक्रिया
भिवानी पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल (आईपीएस) ने इस केस में प्रभावी पुलिस कार्यवाही के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया कि संगीन अपराधों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके। यह सजा न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस के प्रयासों का एक अहम उदाहरण है, जो कानून व्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है।