Bhiwani में नाबालिग लड़की को रास्ते में गलत तरीके से रोकने के मामले में आरोपी को भिवानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री अजय पराशर ने आरोपी साहिल पुत्र जगविंदर, निवासी निनान, भिवानी को 12 पोस्को एक्ट के तहत 3 साल की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के तहत 1 महीने की सजा और धारा 506 के तहत 3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
घटना का विवरण:
यह मामला 2023 का है जब नाबालिग लड़की की मां ने महिला थाना भिवानी में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को जब वह घर लौट रही थी, तो आरोपी ने उसे रास्ते में गलत तरीके से रोक लिया और जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी ने तत्काल अभियोग दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुलिस की तत्परता:
इस मामले में पुलिस ने बिना किसी विलंब के जांच शुरू की और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन किया। नाबालिग के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस अधीक्षक का निर्देश:
पुलिस अधीक्षक भिवानी, श्री नीतीश अग्रवाल आईपीएस ने सभी थाना और चौकी इंचार्ज तथा अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध और पोस्को एक्ट के तहत दर्ज शिकायतों पर बिना किसी देरी के कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्यायालय में आरोपियों को सजा दिलाई जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके।