chatra se chedchad va dhamki dene sath marpeet krne wale doshi yuvak ko court ne sunai 3 saal ki kaid

छात्रा से छेड़छाड़ व धमकी देने के साथ मारपीट करने वाले दोषी युवक को Court ने सुनाई 3 साल की कैद

फतेहाबाद हरियाणा

फतेहाबाद में कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़, धमकी देने व मारपीट करने के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज सुनील जिंदल ने 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर0 15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। युवक ने भरी क्लास में छात्रा का हाथ पकड़ने की कोशिश भी की थी।

कोर्ट ने दोषी विक्रम सिंह को पोक्सो एक्ट की धारा 8 में 3 साल की कैद, पोक्सो एक्ट की धारा 12 में 2 साल की कैद, आईपीसी की धारा 506 में 2 साल की कैद और 5-5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने धारा 323 में 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेगी।

जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद जिले के एक गांव निवासी पीड़िता कॉलेज छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विक्रम सिंह के खिलाफ 4 अक्टूबर 2022 को आईपीसी की धारा 323, 354ए, 354डी, 506 व पोक्सो एक्ट की धारा 8 व 12 के तहत मामला दर्ज किया था।

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कई दिनों से कर रहा था छात्रा का पीछा

पुलिस को दी शिकायत में छात्रा ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ती है। आरोपी विक्रम कई दिनों से उसका पीछा कर रहा है और रास्ते में आते जाते उसे अकेली देखकर छेड़छाड़ करता है। 3 अक्टूबर 2022 वह कॉलेज में आया और उसकी क्लास में जाकर उससे बदतमीजी करने लगा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की।

पीड़िता ने रोका, तो जड़ दिया थप्पड़

पीड़िता ने बताया कि जब उसने आरोपी को रोकने की कोशिश की तो उसने उसे थप्पड़ मार दिया। दूसरों को कक्षा में आता देखकर उसने मेरे को जान से मार देने की धमकी दी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विक्रम सिंह को दोषी करार दिया था।