सेवा का अधिकार

Faridabad: जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाएं अब सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत, जानिए क्या मिलेंगी सुविधाएं

हरियाणा फरीदाबाद

Faridabad हरियाणा सरकार ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शामिल कर आम जनता को राहत प्रदान की है। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने अधिसूचना जारी की है।

इस अधिनियम के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की सेवाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने की व्यवस्था की गई है। जिनमें, पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन में जारी किया जाएगा। ग्रामीण एवं नगरीय जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन सात दिनों में प्रदान किए जाएंगे। पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो, सीवरेज ब्लॉकेज या मेनहोल ओवरफ्लो सात दिनों में ठीक किया जाएगा। छोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में होगी। बड़ी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली छह से दस दिनों में की जाएगी। पाइपलाइन बिछाने के बाद टूटी सड़कों की मरम्मत 30 दिनों में पूरी होगी।

इन सेवाओं की निगरानी के लिए संबंधित उप-मंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिकायत निवारण के लिए कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी और अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। यह कदम प्रदेश में जनसेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और समयबद्ध सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी।

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