Faridabad नगर निगम फरीदाबाद के आगामी चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा ने हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 और 1978 के तहत मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, जो व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन नगर निगम या नगर पालिका की अंतिम प्रकाशित सूची में नहीं आ सके हैं, वे फॉर्म ‘ए’ के जरिए उपायुक्त को आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार, नाम हटाने या सुधार करने के लिए फॉर्म ‘बी’ का उपयोग कर 14ए में आवेदन किया जा सकता है।
प्रवक्ता ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हो सका है, तो वह नामांकन की अंतिम तिथि तक रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी आवेदन की समीक्षा कर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो जाता है, तो उसे चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी।
नामांकन की अंतिम तिथि के बाद मतदाता सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन, स्थानांतरण, या विलोपन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।