Faridabad में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर बंधक(Minor was held hostage) बनाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म(Rape) करने के केस में दोषी मिले युवक को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। इसके बाद युवक को जेल भेज दिया गया।
जानकारी अनुसार नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की ये वारदात 16 मार्च 2022 की है। लड़की किसी काम से अपनी गली से दूसरी गली में दुकान पर गई थी। इसी दौरान युवक जुगनू ने उसे घर छोडने के बहाने अपने टैंपो में बैठा लिया। इसके बाद वहलड़की को अपने साथ सुभाष कॉलोनी बल्लबगढ़ में अपने कमरे पर ले गया। वहां उसने लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।
लड़की के लापता हाेने के बाद महिला थाना बल्लबगढ़ में उसके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों ने बताया कि उनकी दोपहर के समय में दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। गली में पानी देने आने वाला लडका जुगनू दूसरी गली में पानी सप्लाई कर रहा था। तभी उसने कहा कि वह उसकी गली में ही जा रहा है। इसके बाद वह लड़की को टैंपो में बैठा कर ले गया। इसके बाद नाबालिग लड़की को शाम के समय उसकी गली के बाहर छोड़ गया था।
महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जुगनू निवासी गांव पारसोली जिला मथुरा, हाल सुभाष कॉलोनी बल्लबगढ़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था। कोर्ट ने आज जुगनू को इस मामले में 20 साल की जेल व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।