दुष्कर्म करने घर में घुसे युवक को मिली उम्रकैद की सजा, 44 हजार रुपये जुर्माना

फरीदाबाद

हरियाणा के फरीदाबाद में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ एक पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी। दुष्कर्म में विफल होने पर छात्रा की हत्या करने वाले युवक को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 44 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अपने पिता के साथ अहाता संभालता था युवक।

विस्तार में…

हरियाणा के फरीदाबाद में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ एक पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी। हत्या, लूट और दुष्कर्म की कोशिश का यह सनसनीखेज मामला 17 मई 2019 को बल्लभगढ़ के सेक्टर-तीन में हुआ था। शिकायतकर्ता ने थाना सेक्टर-7 पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह और उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं। घटना के वक्त दंपति का बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता था और स्कूल गया था। दंपति भी नौकरी पर स्कूल गए थे।

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घर में उनकी 19 साल की बेटी अकेली थी, जो कि मेडिकल की तैयारी कर रही थी। 17 मई, 2019 की सुबह पड़ोस में रहने वाला आकाश नामक युवक जबरन घर में घुस आया और छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। छात्रा ने विरोध किया तो आकाश ने चाकू से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

यही नहीं, उसने रसोई में पड़े बेलन से उस पर कई वार किए और उसे निर्वस्त्र कर दिया था। उसकी हत्या करने के बाद आकाश वहां से फरार हो गया। दोपहर को स्कूल की छुट्टी के वक्त सबसे पहले छात्रा का भाई जब घर पहुंचा तो वहां बहन को खून से लथपथ हालत में पड़े देखा। थोड़ी देर बाद छात्रा के माता-पिता भी पहुंचे।

इन धाराऔं के तहत हुआ था मामला दर्ज

पुलिस मौके पर पहुंची और एफआइआर दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने इस घटना में लिप्त आकाश को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जो खुलासा किया, उसके आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 396, 376, 511, एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

चार्जशीट के मुताबिक दोषी आकाश का पिता बल्लभगढ़ में ही आहाता चलाता था। आकाश भी अपने पिता के पास आहाता पर ही उसका हाथ बंटाता था। बुधवार को इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की कोर्ट ने दोषी आकाश को उम्रकैद, 44 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।