Faridabad गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनज़र और जिले की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फरीदाबाद जिलाधीश विक्रम सिंह ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में बाहरी लोगों की संख्या अधिक होने और साइबर अपराधों की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।
जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू करते हुए आदेश दिए गए हैं कि सभी होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, अस्पताल और मकान मालिक अपने यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण प्राप्त करें।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिए गए दिशा-निर्देश
किरायेदार और घरेलू नौकरों का सत्यापन: सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों और नौकरों का पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है।
होटल और गेस्ट हाउस: ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आईडी चेक कर उनका विवरण रजिस्टर में दर्ज करें। विदेशी नागरिकों का सी-फॉर्म भरना और रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
साइबर कैफे: सभी कैफे मालिकों को आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण और पहचान पत्र की प्रति रखनी होगी। 30 दिन तक डेटा रिकॉर्ड करने की क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है।
पुराने मोबाइल खरीदने और बेचने वाले दुकानदार: फोन की डिटेल, आईएमईआई नंबर और खरीदने-बेचने वाले व्यक्ति की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें।
एसटीडी/पीसीओ बूथ: टेलीफोन कॉल करने वाले व्यक्तियों का नाम, पता और पहचान रजिस्टर में अंकित करें।
असला धारकों के लिए निर्देश: सार्वजनिक स्थानों और समारोहों में हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध।
अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 233 के तहत दंडित किया जाएगा। जिलाधीश ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत संबंधित थाने और पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी जाए।