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BREAKING: हरियाणा में BJP नेता हत्याकांड में 5 लोगों को उम्रकैद, 1-1 लाख जुर्माना

हरियाणा Breaking News

➤सुखबीर खटाना हत्याकांड में 5 आरोपियों को उम्रकैद और जुर्माना
➤हत्या की योजना पत्नी की लव मैरिज से रंजिश के चलते बनाई गई थी
➤मुख्य आरोपी चमन सहित अन्य के खिलाफ पूर्व में दर्ज कई मामले

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भाजपा नेता और सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन सुखबीर खटाना उर्फ सुखी हत्याकांड में कोर्ट ने बुधवार को पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। हत्या के मामले में सभी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा अन्य धाराओं के तहत भी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

पब्लिक प्रोसिक्यूटर धनंजय कुमार ने सरकार की तरफ से कड़ी पैरवी करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला सफलतापूर्वक पेश किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने सभी 5 दोषियों को सजा सुनाई और जेल प्रशासन को इस संबंध में सूचित कर दिया है।

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सुखबीर खटाना की हत्या 1 सितंबर 2022 को उनके साले चमन द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर की गई थी। चमन और अन्य आरोपियों ने गुरुग्राम के सदर बाजार में खटाना के कपड़े के शोरूम के बाहर गोलियां चलाकर हत्या की थी। सुखबीर खटाना तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते थे और रिठोज से जिला परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे थे।

मुख्य आरोपी चमन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2008 में सुखबीर ने उसकी बहन पुष्पा से लव मैरिज कर ली थी, जिसके कारण वह सुखबीर से रंजिश रखता था। इस रंजिश के चलते उसने वर्ष 2010-11 में कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला से संपर्क किया और आगे चलकर पपला के गैंग के लिए काम करने लगा। वर्ष 2015 में उसने पपला के विरोधी गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू को मारने की साजिश रची।

पुलिस के अनुसार, आरोपी चमन ने सुखबीर खटाना की 10 से अधिक बार रेकी कराई थी। 1 सितंबर 2022 की दोपहर, 47 वर्षीय सुखबीर खटाना को रेमंड्स शोरूम के पास हथियारबंद बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। आरोपियों ने एक दर्जन से अधिक गोलियां चलाई और वारदात के बाद पैदल सिविल लाइन इलाके की तरफ भाग गए।

कोर्ट ने दोषियों के नामों की पुष्टि करते हुए मुख्य आरोपी चमन उर्फ पवन (पत्नी का भाई) के साथ गांव कादरपुर के अंकुल, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के राहुल, धानियावास (रेवाड़ी) के दीपक उर्फ दीपू और गाजियाबाद (UP) के अनुज को दोषी ठहराया।

मुख्य आरोपी चमन के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। वर्ष 2011 में बादशाहपुर थाने में झगड़े का मामला, 2015 में महेंद्रगढ़ जिले में हत्या का मामला, 2016 में सोहना थाने में अवैध हथियार रखने का मामला, 2019 में गैंगस्टर सुरेंद्र को मारने की साजिश और 2022 में सिविल लाइन थाने में हत्या का मामला दर्ज था।

कोर्ट का यह फैसला हत्या के मामले में कठोर न्याय का उदाहरण माना जा रहा है और इसे राज्य में कानून व्यवस्था सख्त बनाए रखने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।