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हरियाणा में डॉक्टरों की भर्ती में नया मॉडल: अब केस के हिसाब से होगी पेमेंट

हरियाणा
  • हरियाणा में डॉक्टरों की स्थाई भर्ती की जगह अब प्रति केस बेस पर हायरिंग शुरू, शुरुआत पंचकूला से।
  • रायपुररानी CHC में गायनोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिक्स के लिए प्रति केस भुगतान किया जाएगा।
  • आवेदन की अंतिम तिथि 18 जुलाई, कांट्रेक्ट मार्च 2026 तक वैध रहेगा।

हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब स्थायी नियुक्तियों की बजाय “प्रति केस बेस” पर डॉक्टरों को हायर करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत पंचकूला जिले के रायपुररानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से हुई है। इस योजना के तहत डॉक्टरों की सेवाएं ऑन कॉल रहेंगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जाएगा। प्रत्येक केस के हिसाब से ही डॉक्टरों को भुगतान किया जाएगा।

पंचकूला की रायपुररानी CHC में तीन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है — एक गायनोलॉजिस्ट, एक एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और एक बच्चों के डॉक्टर (पीडियाट्रिशियन)। इनके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनएचएम के माध्यम से कांट्रेक्ट जारी किया गया है। गायनोलॉजिस्ट को प्रति केस ₹3500, एनेस्थीसिया डॉक्टर को ₹3000 और पीडियाट्रिशियन को ₹2500 दिए जाएंगे।

योग्यता की बात करें तो गायनोलॉजिस्ट पद के लिए MD/MS या DNB, एनेस्थीसिया के लिए संबंधित पीजी डिग्री, और पीडियाट्रिक्स के लिए पीजी डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। इच्छुक डॉक्टर 18 जुलाई 2025 तक पंचकूला सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

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यह कांट्रेक्ट 31 मार्च 2026 तक वैध रहेगा। हालांकि, यदि इस बीच किसी पद पर स्थायी नियुक्ति हो जाती है, तो कांट्रेक्ट समय से पहले समाप्त भी किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर इस व्यवस्था को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

इस नई प्रणाली से सरकार डॉक्टरों की अनुपलब्धता की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इससे स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता और गुणवत्ता पर सवाल भी खड़े हो सकते हैं।