हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे केस में आज सुनवाई होनी है। महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों पर पिछले दिनों सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की हैं।
बता दें कि पिछले 2 दिसंबर को हुई सुनवाई में संदीप सिंह अपने वकीलों के साथ अदालत में पेश हुए थे, जबकि शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच भी अपने दो वकीलों के साथ मौजूद थीं। इसके बाद जमानत का मुद्दा उठाया गया और अब आज इस मामले की फिर से सुनवाई होने वाली है। महिला कोच ने हाल ही में एक एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी पहचान उजागर करने का प्रयास किया और उसने आरोपी की जमानत के कारण जान का खतरा होने की आशंका जताई थी। इसके परिणामस्वरूप आज कोई फैसला हो सकता है। जिसमें जमानत की शर्तें और सुरक्षा के प्रबंधन का फैसला हो सकता है।
बदनाम करने वाले लोगबों के खिलाफ लगाई अर्जी
पीड़िता ने पंचकूला में कुछ लोगों द्वारा प्रेसवार्ता करके अपने नाम का उजागर करने और उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अर्जी लगाई है। उसने आरोपी की जमानत के खिलाफ भी आपत्ति जताई है और अदालत से इसे रद्द करने या उसमें कुछ शर्तें रखने की मांग की है। इस मुद्दे में पहले की गई सुनवाई के दौरान संदीप सिंह के खिलाफ धाराएं लगाई गईं थीं, जिसमें गलत तरीके से कब्जे में रखने के लिए धारा 342, कपड़े फाड़ने के आरोप में धारा 354 और छेड़छाड़ के लिए जमानती धारा 509 शामिल थीं।
जमानत मिलने पर पीड़िता ने जताई थी आपत्ति
आरोपी संदीप सिंह की जमानत मिलने के खिलाफ पीड़िता ने आपत्ति जताई है, कहते हुए कि उसकी जान और गोपनीयता को खतरा हो सकता है। इस मुद्दे पर भी अदालत को विचार करना होगा और शायद आरोपी की जमानत में कुछ शर्तें रखी जा सकती हैं। समर्थन में महिला कोच ने यह भी दावा किया है कि उसे धमकाने का सामना करना पड़ रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बावजूद, इस मुद्दे में आज आये फैसले का बड़ा महत्त्व हो सकता है।