Haryana मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन मंत्रियों को बड़ा झटका दिया है, जो कर्मचारियों के ट्रांसफर के अधिकार की मांग कर रहे थे। सीएम ने स्पष्ट किया कि सभी ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं और ऐसे में किसी को पावर नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ट्रांसफर कराना है, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।
सीएम ने यह भी बताया कि यदि किसी कर्मचारी को समस्या होती है, तो डीसी के नेतृत्व में एक समिति बनी है, जहां कर्मचारी अपनी ट्रांसफर अर्जी दे सकते हैं। यह कदम सरकारी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाया गया है।
इससे पहले, कई मंत्री ग्रुप बी तक के ट्रांसफर की पावर को लेकर सीएम से मिले थे, लेकिन उन्हें ठोस जवाब नहीं मिला। मंत्रियों ने कहा था कि ट्रांसफर के लिए सीएम से पूछने और OSD से आदेश लेने में काफी समय लगता है, जिससे विधायकों और मंत्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
पिछले कुछ वर्षों में मंत्रियों को ट्रांसफर के अधिकार नहीं दिए गए हैं। 2019 में, पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कुछ समय के लिए मंत्रियों को ट्रांसफर के अधिकार दिए थे, लेकिन यह प्रक्रिया बाद में समाप्त हो गई। नायब सैनी ने इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए मंत्रियों को स्पष्ट कर दिया कि ट्रांसफर की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसलिए आवेदन भी ऑनलाइन ही होने चाहिए।