हरियाणा में वर्तमान में मकान, प्लाट और दुकानों की रजिस्ट्री पुराने रेटों पर ही होगी, क्योंकि नए कलेक्टर रेट्स को मौजूदा समय में लागू करने का निर्णय वित्तीय आयुक्त राजस्व (एफसीआर) ने स्थगित कर दिया है। इस फैसले से हजारों लोगों को राहत मिली है, लेकिन यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। जब तक नए कलेक्टर रेट्स लागू नहीं होते, तब तक लोग पुराने रेट्स में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री कर सकते हैं।
बता दें कि नए कलेक्टर रेट्स लागू होने के बाद, कई कॉमर्शियल और डोमेस्टिक प्रॉपर्टीज पर सरकारी रेट्स में वृद्धि होने का अनुमान है। इससे पहले सभी जिले में जिला प्रशासन और राजस्व विभाग ने नए कलेक्टर रेट्स के लिए तैयारी की थी, जिन्हें 1 जनवरी 2024 से लागू करना था, लेकिन रेट नहीं बढ़ाने के निर्णय के चलते जिला राजस्व अधिकारियों को एफसीआर की ओर से जानकारी मिली है। नए रेट्स कब लागू होंगे, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। एफसीआर ने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट्स के आधार पर ही रजिस्ट्री करने का निर्देश दिया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। सोमवार से लोगों को अपने क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का अवसर है, क्योंकि नए कलेक्टर रेट्स लागू होने के बाद अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
जिला राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों से अपने-अपने क्षेत्र के अनुमानित कलेक्टर रेट्स मांगे थे और इसमें विशेष फार्मूला का उपयोग करके आंकलन किया गया। हालांकि महीने के आखिरी सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट्स तय करने का निर्देश दिया। जिसके बाद कंप्यूटर में पिछले साल के कलेक्टर रेट्स का डेटा शामिल किया गया है। जिलों में नए कलेक्टर रेट्स के खिलाफ आपत्तियां आ रही हैं, जिनका समाधान जनवरी के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है।