हरियाणा के रेवाड़ी में कोर्ट के आदेश के बाद मामले में एसआईटी गठित होने के बावजूद पुलिस गैंगस्टर महेश सैनी का सुराग नहीं लगा पाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर 31 अक्टूबर तक एसआईटी गठित कर महेश सैनी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी चल-अचल संपत्ति को अटैच करने का तहसीलदार को आदेश दिया था। अब मामले में कल यानी मंगलवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी।
28 सितंबर को सुनवाई के दौरान एएसजे डाॅ. सुशील कुमार गर्ग ने महेश सैनी के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि 13, 15 और 21 सितंबर को अरेस्ट वारंट जारी किए जाने के बावजूद पुलिस महेश सैनी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। महेश सैनी का जमानती भी उसे कोर्ट के समक्ष पेश करने में विफल रहा। जिस कारण उसके बार-बार अरेस्ट वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने उसके खिलाफ उद्घोषणा प्रकाशन कराने के आदेश जारी किए, ताकि उसके खिलाफ पीओ घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
कोर्ट के आदेश पर महेश व परिवार की प्रॉपर्टी का ब्यौरा किया पेश
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने पुलिस को महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जुटाकर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने महेश सैनी और उसके परिवार की प्रॉपर्टी का ब्योरा कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की थी और तहसीलदार को महेश सैनी की चल-अचल संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया भी अगली सुनवाई तक पूरी करने के आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने एसपी को महेश सैनी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए थे।
विभिन्न थानों में 30 से अधिक केस दर्ज
बता दें कि गैंगस्टर महेश सैनी पर रेवाड़ी ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों के विभिन्न थानों में 30 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन मामिल शामिल है। एक आपराधिक मामले की मामले की सुनवाई की अंतिम प्रक्रिया एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट में चल रही है। मामले में महेश सैनी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। महेश सैनी ने कोर्ट को भी धमकी दी गई थी। जिसके बाद ही कोर्ट ने उसके खिलाफ सख़्त रुख इख्तियार किया है।