हरियाणा के राज्यमंत्री संदीप सिंह पर लगे जूनियर महिला कोच यौन शोषण के मामले में शनिवार को चंडीगढ़ अदालत में सुनवाई हुई। संदीप सिंह की ओर से अदालत में पेश ना होने की छूट के संबंध में आवेदन दिया गया था। इस मामले में पीड़ित महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल और समीर सेठी कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। बता दें कि मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं।
अदालत की ओर से आज पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए दो आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। जिसमें से एक आवेदन पर स्टेटस रिपार्ट फाइल करने को कहा गया है, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए दो आवेदन अभी पेंडिंग हैं। आरोपी पक्ष की ओर से इसमें जवाब दाखिल नहीं किया गया है। आरोपी पक्ष ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
पीड़ित पक्ष की ओर से एक आवेदन सेक्शन 157 सीआरपीसी के तहत चंडीगढ़ पुलिस को निर्देश देने के लिए लगाया गया है। जिसके अंतर्गत इस मामले में जांच अधिकारी की ओर से फाइनल रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए आवेदन किया गया है। इसके साथ ही सेक्शन 173 सीआरपीसी के तहत इससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से यह आवेदन सीआरपीसी की धारा 437 (3) के तहत आरोपी पर कानून के तहत शर्तों को लागू करने के लिए हैं। उन पर अग्रिम जमानत के दौरान शर्तें लागू करने का निर्देश कोर्ट ने 15 सितंबर को अपने आदेश के तहत दिया था।
अदालत ने पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर मांगी रिपोर्ट
महिला कोच यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। आरोपियों ने प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत देने वाली जूनियर महिला कोच की पहचान उजागर की थी। पीड़िता की ओर से लगाए गए आवेदनों में से दो पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दो में से एक अर्जी पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।
यह था पूरा मामला
हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर हरियाणा की महिला जूनियर कोच ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उसके बाद चंडीगढ़ की सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।
वहीं महिला कोच ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मंत्री संदीप सिंह ने उससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये संपर्क साधा था। मंत्री ने बात मानने पर मनचाही सुविधा के साथ मनचाही पोस्टिंग का भी प्रस्ताव दिया था। इतना ही नहीं, एसआईटी पूछताछ के दौरान महिला कोच ने कहा था कि मुंह बंद रखने के लिए उसे एक करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। इसके साथ ही महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

