चंडीगढ़ जिला अदालत में आज संदीप सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सुनवाई हुई। उन पर जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। केस में आरोपी पर लगे आरोपों पर बहस और शिकायतकर्ता की तरफ से मामले को सेशन कोर्ट में सौंपने के लिए लगाई गई धारा 209 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार किया गया।
मामले में पीड़ित की तरफ से कुछ दस्तावेजों को अदालत में प्रस्तुत करने का एक अनुरोध था, जो कोर्ट ने मंजूर कर दिया। वकील दीपांशु बंसल ने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस से अब तक की जांच के साथ और दस्तावेज मांगने के लिए एक और अनुरोध दिया गया है, अब सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिनमें से कुछ धाराएं आईपीसी की हैं, जैसे गलत तरीके से कब्जे में रखने के लिए धारा 342 और कपड़े फाड़ने के आरोप में धारा 354। इसके अलावा छेड़छाड़ के लिए धारा 506 और 509 भी हैं।

शिकायतकर्ता की तरफ से मुकदमे में देरी न हो, इसके लिए पहले ही एक एप्लिकेशन लगा दी गई। कोच ने तीन महीने पहले आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार की सीआईडी के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक गाड़ी में चार लोग पीछा करने के लिए आए, जिनमें से कुछ के पास पिस्टल भी थी, उन्होंने मुझे धमकाया भी था।




