Haryana, पंजाब और चंडीगढ़ में अब चार साल से ज्यादा उम्र के सभी बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हेलमेट की क्वालिटी भी केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार होनी चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने इस संबंध में 29 अक्टूबर को आदेश जारी किए, जो अब सामने आए हैं।
हाईकोर्ट के इस आदेश से उन सिख महिला-पुरुषों को छूट मिलेगी, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठे सवारों के चालान की जानकारी भी मांगी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
बाइक पर बिठाए गए बच्चों पर भी लागू आदेश
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 4 साल से ऊपर के हर उस व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है जो बाइक पर चालक, पीछे सवार या किसी भी तरह से उस पर ले जाया जा रहा हो, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह नियम सभी प्रकार की बाइक्स पर लागू होगा, चाहे उनकी क्लास कुछ भी हो। हालांकि, अगर सिख व्यक्ति पगड़ी पहने हुए हैं, तो उन्हें हेलमेट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी।
4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के नियम बनाने के निर्देश
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि 4 साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी विशेष नियम बनाए जाएं। साथ ही, यह निर्देश भी दिए गए हैं कि हेलमेट सिर पर केवल रखा न हो बल्कि सही से बांधा हुआ भी होना चाहिए ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में सिर को सुरक्षा मिल सके।