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JP की जीत को लेकर High Court का ऐतिहासिक फैसला, याचिका पर सुनवाई में आया नया मोड़

हिसार

पंजाब एवं हरियाणा High Court ने Hisar से कांग्रेस सांसद JP (जय प्रकाश) की जीत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायधीश अनूप चितकारा ने इस फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत जानकारी दी थी, जिसमें उसने दावा किया था कि वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अपना वोटर कार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह सचमुच हिसार का निवासी है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार, याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता।

यह मामला तब सामने आया था जब राजमहक ने 4 जून 2024 को घोषित चुनाव परिणामों को चुनौती दी थी। याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस उम्मीदवार जय प्रकाश ने भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने में सफलता प्राप्त की। हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से दायर की गई याचिका प्रस्तुत की थी, क्योंकि चुनाव लड़ने वाले 28 उम्मीदवारों में उसका नाम कहीं नहीं था। इसके बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

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