हिसार की जिला अदालत ने वर्ष 2021 में महिला थाना में दर्ज दहेज के मामले में विवाहिता को प्रताड़ित करने व छेड़खानी के मामले में पति, सास व देवर को 3 साल की सजा सुनाई। एडीजे अमित सहरावत की अदालत ने पति मनुबाली, देवर निकुंज बाली व सांस संतोष बाली को 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
पीड़िता ने वर्ष 2021 में महिला थाना में शिकायत दी थी। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि 12 जुलाई 2012 को उसकी शादी मनुबाली से हुई थी। पीड़िता के अनुसार शादी से पहले दोनों एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पंसद करने लगे थे।
शादी के बाद की दहेज की और मांग
इस दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। दोनों अलग-अलग जाती से संबंध रखते थे। इसके बावजूद परिवारों ने शादी की मंजूरी दे दी। इसके बाद करीब 35 लाख रूपए शादी पर खर्चा लगाकर शादी की। शादी के बाद एक लड़का व लड़की भी हुई। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद और ज्यादा दहेज के लिए की मांग करने लगे और उसे लगातार परेशान करने लगे।
देवर ने की छेड़छाड़, पति-सास ने किसी को न बताने की दी धमकी
इस दौरान उसका देवर भी बुरी नियत रखने लगा और उससे छेड़छाड़ की। जब छेड़छाड़ के बारे में पति व सास को बताया कि वह उसे ही डांटने लगा और किसी को न बताने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि इस बारे में माता-पिता को सारी घटना बताई। इसके बाद महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। पीड़िता ने अपने पति, सास व देवर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी।