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Hit and Run: वाहन दुर्घटना मामले में सरकार से मुआवजा कैसे पाएं? जानें पूरी प्रक्रिया

हरियाणा फरीदाबाद

Faridabad हिट एंड रन मोटर एक्सिडेंट के मामलों में पीड़ितों और उनके परिवारों को सरकार द्वारा त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस संबंध में फरीदाबाद के उपायुक्त (डीसी) विक्रम सिंह ने एक बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ितों तक सहायता राशि को समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि भारत सरकार की इस योजना के तहत हिट एंड रन मामलों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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मुआवजा प्रक्रिया इस प्रकार है

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  • पीड़ित या उनके कानूनी प्रतिनिधि दुर्घटना क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी (ना.) या तहसीलदार के पास आवेदन करेंगे।
  • एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी।
  • 15 दिनों के भीतर उपायुक्त द्वारा मंजूरी आदेश जारी कर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ट्रस्ट के तहत जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को भेजा जाएगा।
  • इसके बाद 15 दिनों के अंदर मुआवजा राशि पीड़ित के खाते में जमा हो जाएगी।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए पूरी सक्रियता और नैतिकता के साथ कार्य करें, ताकि पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया http://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents वेबसाइट के माध्यम से भी की जा सकती है।

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