हरियाणा के Panipat जिले के सनौली खंड में 23 लाख रुपए के कथित घोटाले के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। 4 साल पुराने मामले में तत्कालीन BDPO पूनम चंदा और 2 साल पुराने केस में वर्तमान BDPO के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं। दोनों को 30 जनवरी 2025 को आयोग में पेश होने का आदेश दिया गया है।
सीएम विंडो पर हुआ खुलासा
सनौली खुर्द निवासी महेंद्र चावला, जो केस के मुख्य गवाह हैं, ने बताया कि तत्कालीन सरपंच प्राची त्यागी के कार्यकाल में गांव में करीब 25 लाख रुपए की सीमेंट की कुर्सियां और कूड़ेदान लगाने का दावा किया गया था। लेकिन एसडीएम समालखा की जांच में मौके पर सिर्फ 1.5 लाख रुपए का सामान ही पाया गया।
BDPO द्वारा वर्तमान सरपंच संजय त्यागी के नाम पर करीब 5.5 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश दिया गया, जबकि महेंद्र चावला का दावा है कि घोटाले की रकम लगभग 23.5 लाख रुपए है।
सूचना न मिलने पर पहुंचा मामला आयोग तक
महेंद्र चावला ने 2020 में RTI के तहत घोटाले की जानकारी मांगी थी, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर सूचना आयोग में शिकायत दर्ज की गई। बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद BDPO की अनुपस्थिति के चलते आयोग ने वारंट जारी किया। आयोग ने तत्कालीन BDPO पूनम चंदा और वर्तमान BDPO को 30 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से मामले की गंभीरता और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।
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