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हरियाणा में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, दोषी को सुनाई उम्रकैद

हरियाणा नूंह

नूंह, हरियाणा – 23 अगस्त, 2025

हरियाणा के नूंह जिले की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 22 अगस्त को सुनाया गया।

अदालत से मिली जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव टिंजन की पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधों के लिए गठित फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने 19 अगस्त को दोषी इकलास को दोषी पाया था। दोषी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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यह मामला अप्रैल 2023 का है, जब गांव आकेड़ा में दोषी इकलास ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची के चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए, जिसके बाद दोषी मौके से भाग गया।

नूंह पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, पीड़िता के परिवार को धमकियां मिलने के बाद अगले ही दिन नूंह के महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि शुरुआत से ही सभी आवश्यक सबूत सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए थे और करीब ढाई साल तक चली अदालत की सुनवाई में केस की मजबूती से पैरवी की गई।