Palwal में एक होटल(Hotel) मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने अपने होटल में एक विदेशी महिला(Foreign Woman) को ठहराया और उसकी नागरिकता(Identity) को भारतीय नागरिकता(Indian citizenship) दिखाई, लेकिन उन्होंने उसका आवश्यक फॉर्म नहीं भरा। कैंप थाना पुलिस ने इस मामले की जांच की और होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कैंप थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार, सीआई विजयपाल जब अपनी टीम के साथ पटरी पर थे, तो उन्हें सूचना मिली कि होटल मिड टाउन के नाम से नेशनल हाईवे-19 पर एक होटल है। इस होटल में 22 कमरे हैं और मालिक का नाम हिमांशु है।यहां रहने के कारण इस होटल में बाहर के राज्यों और विदेशी नागरिक भी ठहरते हैं। छह महीने पहले, एक विदेशी महिला वैंडी अहमद नाम की इस होटल में रुकी थी, जिनकी नागरिकता ब्रिटेन की थी। लेकिन होटल मालिक ने उसकी नागरिकता को भारतीय दिखाई।

जांच के दौरान पाया गया कि होटल के रजिस्टर में 13 से 14 नवंबर 2023 को कमरा नंबर 107 में एक विदेशी महिला वैंडी अहमद का नाम दर्ज था, और उसकी नागरिकता भारतीय बताई गई थी। होटल मालिक ने इस महिला का आवश्यक फॉर्म नहीं भरा, जो कि पुलिस की निर्देशों के खिलाफ है।
विदेशी आगंतुक का भरें आवश्यक फार्म
होटल मालिकों को बार-बार सख्त हिदायत दी जाती है कि वे होटल में रुकने वाले हर विदेशी आगंतुक का आवश्यक फॉर्म भरें और उसे एफआरओ कार्यालय में जमा करें। इसके बावजूद, होटल मालिक हिमांशु ने यह काम नहीं किया। कैंप थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और होटल मालिक हिमांशु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है।







