Troubles of former Haryana sports minister

Haryana पूर्व खेल मंत्री Sandeep Singh की बढ़ी मुश्किलें, दोनों पक्षों में बहस, अब 6 को Decision

पंचकुला

Haryana के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह(Sandeep Singh) के खिलाफ जूनियर महिला कोच(Junior Women Coach) द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोप(allegations of sexual harassment) के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एसीजेएम राहुल गर्ग की अदालत में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। इस जवाब में पुलिस ने संदीप सिंह की आरोप मुक्ति की अर्जी का विरोध किया है। पीड़िता की ओर से पेश वकील दीपांशु बंसल ने भी इस अर्जी का विरोध किया। इस मुद्दे पर बहस के बाद अदालत ने अगली फैसले(Decision) की तारीख 6 जुलाई तय की है। अब कोर्ट संदीप सिंह की अर्जी पर फैसला सुनाएगी।

बता दें कि दिसंबर 2022 में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 354, 354-ए, 354-बी, 506, और 509 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर इस मामले में कई तथ्यों को सामने रखा है। इस मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी ने इस मामले की जांच की और जांच के बाद आरोपित संदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में आईपीसी की नई धारा 509 भी जोड़ी गई।

Troubles of former Haryana sports minister - 2

संदीप सिंह ने इस मामले में अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की थी। कोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई थी। अदालत ने प्रॉसिक्यूशन को भी इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Whatsapp Channel Join

खेल विभाग का प्रभार लिया था वापस

संदीप सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में खेल मंत्री थे। जब जूनियर महिला कोच ने उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, तो मुख्यमंत्री ने उनसे खेल विभाग का प्रभार वापस ले लिया, लेकिन वे मंत्री पद पर बने रहे। हालांकि, नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें मंत्रिपद नहीं दिया गया है।

Troubles of former Haryana sports minister - 3

अदालत में पेशी

संदीप सिंह इस मामले में जनवरी में चंडीगढ़ जिला अदालत में पेश हो चुके हैं। पीड़ित पक्ष ने अदालत में पांच अर्जियां दायर की थीं, जिनमें से तीन पर बहस हो चुकी है। इससे पहले 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान संदीप सिंह ने कोर्ट में पेश न होने के लिए छूट मांगी थी। इसके बाद फरवरी में सुनवाई के दौरान भी संदीप सिंह अदालत में नहीं पहुंचे थे, जिसके चलते सुनवाई स्थगित करनी पड़ी थी।

पीड़िता की अर्जियां

पीड़िता ने इस मामले में तीन अर्जियां दाखिल की हैं। पहली अर्जी में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई है। दूसरी अर्जी में केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में करने की मांग की गई है। तीसरी अर्जी में केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर करने की मांग की गई है। इसके अलावा, अदालत ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत को मंजूर करते हुए कहा था कि इलाका मजिस्ट्रेट जमानत देते समय उचित शर्तें लगा सकता है, लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है।

Troubles of former Haryana sports minister - 4

पूरा मामला

31 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच की शिकायत पर सेक्टर-26 थाना पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। डीएसपी ईस्ट पलक गोयल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ नई धारा 509 जोड़ते हुए चार्जशीट दाखिल की थी। शिकायत दर्ज होने के लगभग आठ महीने बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई थी।

अन्य खबरें