हरियाणा के पानीपत जिले की कोर्ट ने दो नशे के तस्करों को सजा सुनाई है। केस में एएसजे डॉ. एन के सिंगल की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बसानी और शामली के रहने वाले मनिराम को अलग-अलग 15-15 साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों को डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वे जुर्माना नहीं देते, तो उन्हें और 6-6 महीने की सजा भी दी जाएगी।
मामले का पता सीआईए को 2019 में चला था, जब सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी गई शिकायत में तैनात कृष्ण ने सूचना दी कि बरसत रोड पर नशे के तस्करों की गाड़ी बार-बार जा रही है। सीआईए ने इस सूचना के आधार पर नाकाबंदी लगाई और एक कार में गांजा बरामद किया। गाड़ी के ड्राइवर का नाम इसरार और परिचालक का नाम मनिराम था। उनकी तलाशी में 58 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

अदालत ने मामले में कड़ी सजा सुनाई है, जिससे एक सख्त संकेत मिलता है कि नशे के व्यापार में शामिल लोगों को सजा मिलना शुरू हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि ऐसे अपराधियों को सजा मिले और समाज में नशे का खतरा कम हो।