पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Panipat के शिव नगर निवासी उद्योगपति विजय कुमार गुप्ता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उसे 30 लाख से अधिक का बकाया बिजली बिल चुकाने का आदेश भी दिया है। मामला अक्टूबर 2021 का है, जब उद्योगपति ने बार-बार नोटिस के बावजूद बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद उसे डिफॉल्टर घोषित कर उसका कनेक्शन काट दिया गया था।
उद्योगपति ने अपनी चालाकी से फर्म और अपना नाम बदलकर दोबारा कनेक्शन लिया, लेकिन जांच में उसकी चालबाजी पकड़ में आ गई और फिर से कनेक्शन काट दिया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने यह सख्त आदेश जारी किया।