आर्य बाल भारती स्कूल (Arya Bal Bharati School) में लाखों रुपये के गबन मामले में आचार्य आजाद आर्य (Acharya Azad Arya) और आचार्य योगेंद्र को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट में इस मामले में 4 घंटे तक सुनवाई चली। पुलिस ने इस मामले में अदालत से 5 दिन का रिमांड मांगा था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 9 अगस्त लगाई है।
आजाद आर्य के वकील ने कहा कि किसी भी गबन को कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। 2017 के ऑडिट में सिंगल पैसे का भी गबन नहीं था। उन्होंने बताया कि स्कूल छोड़ने से पहले ऑडिटर ने कहा था कि कोई गबन नहीं है लेकिन 7 साल बाद गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। वकील ने कहा कि 4:30 घंटे की बहस में जज ने एक भी सबूत को सही नहीं माना। कोर्ट ने इतना तक कहा कि हमें इस पूरी प्रोसिडिंग में ऐसा लगता है कि ये झूठा केस बनाया गया है।
सारी इन्वेस्टिगेशन अनफेयर
आजाद आर्य के वकील ने बताया कि सोमवार को बेल के लिए जाएंगे और हंड्रेड परसेंट बेल हो जाएगी। अब तक की सारी इन्वेस्टिगेशन अनफेयर थी। हम केस में आने वाले समय में कुवैसिंग में जाएंगे और पुलिस को भी पार्टी बनाएंगे। पुलिस की 400 पेज की इन्वेस्टीगेशन में एक पेज भी ऐसा नहीं था जो आचार्य आजाद आर्य के खिलाफ बोलता हो।
सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकालने के बाद आचार्य आजाद आर्य खुश दिखाई दिए और बोले दबाव में आकर झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। पुलिस ने 5 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन न्यायधीश ने इस मांग को खारिज कर दिया।