Panipat: सातवीं कक्षा की छात्रा को रेप करने वाले सलाखों के पीछे, फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Panipat: सातवीं कक्षा की छात्रा को रेप करने वाले सलाखों के पीछे, फास्ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

पानीपत

हरियाणा के Panipat में नाबालिग को न्याय मिला। इस घटना ने न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह दिखाती है कि न्याय प्रणाली जघन्य अपराधों के प्रति सख्त है। जिला की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को रेप और धमकी देने के अपराध में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई।

इसके अलावा, अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, और यदि जुर्माना नहीं चुकाया जाता है, तो दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह फैसला 13 गवाहों की गवाही और सवा दो साल तक चली सुनवाई के बाद दिया गया, जिससे न्याय प्रक्रिया की गंभीरता और गहराई का पता चलता है। इस सजा से न केवल दोषी को कड़ी चेतावनी दी गई है, बल्कि यह पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम भी है। यह घटना समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाने का एक उदाहरण बन सकती है।

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अभिनव ने उसकी बेटी को दी थी धमकी

महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी निवासी महिला ने 19 अक्तूबर 2022 को बताया था कि वह तीन बच्चों की मां है। उसकी एक बेटी कक्षा सातवीं में पढ़ती है। उसकी बेटी को विजय नगर निवासी अभिनव अपने साथ एक होटल के कमरे पर लेकर आया था।

अभिनव ने उसकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं चलेगी तो वह उसकी मां व भाई को जान से मार देगा। अभिनव ने उसकी बेटी के साथ रेप किया और इसके बाद उसे उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया था।

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