Panipat में नाबालिक लड़की के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं दिए जाने पर 3 साल की सजा बढ़ा दी जाएगी।
मिली जानकारी के आधार पर 20 अगस्त 2021 को पीड़िता के पिता ने केस दर्ज करवाया था। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी है। उनके घर के सामने सौरभ नाम का लड़का अपनी बहन और जीजा के साथ रहता था। एक दिन वह उसकी बेटी को लेकर कही चला गया। उनको काफी ढूंढ़ा, लेकिन वह नहीं मिले। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके लड़की को बरामद किया। लड़की ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ रेप किया गया है। इसके बाद नाबालिक लड़की का मेडिकल करवाया गया, जिसमें भी रेप की पुष्टि हुई। सबूतों के आधार 21 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
आरोपी ने बताया कि वह सहारनपुर का रहने वाला है। वह अक्सर लड़की के घर आता-जाता था। इस दौरान उसकी नाबालिक लड़की के साथ दोस्ती हो गई। 19 अगस्त को वह लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। अगले दिन जब उसके जीजा ऐर बहन किसी काम से घर के बाहर चले गए तो वह लड़की को अपनी बहन और जीजा के कमरे में ले गया जहां उसने उसके साथ रेप किया और वहाँ से भाग गया।