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सिटी तहलका की खबर पर लगी मोहर, बडोली के खिलाफ गैंगरेप का मामला खारिज, क्यों हुआ यह केस खारिज?

हरियाणा पंचकुला हरियाणा की बड़ी खबर

पंचकूला: सिटी तहलका ने मंगलवार को प्रकाशित अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो खुलासा किया था, उस पर आज आधिकारिक मुहर लग गई है। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म का मामला अदालत ने खारिज कर दिया है।

हिमाचल पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण आरोपों को आधारहीन करार दिया गया, जिससे हमारी खबर को पूरी तरह से पुष्टि मिल गई है। पुलिस को इस केस में सबूत नहीं मिले हैं। कसौली पुलिस ने चार्जशीट फाइल किए बगैर ही CR देने का फैसला लिया है। इसकी पुष्टि SP सोलन गौरव सिंह ने की।

क्या है पूरा मामला?

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➡️ 13 दिसंबर 2024 को महिला की शिकायत पर कसौली पुलिस ने मोहन बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की।
➡️ 14 जनवरी 2025 को एफआईआर की कॉपी सामने आई, जिसमें महिला ने कहा कि वह अपनी सहेली और बॉस अमित बिंदल के साथ कसौली घूमने गई थी। 23 जुलाई 2024 को होटल में मोहन बड़ौली और रॉकी मित्तल ने जबरन शराब पिलाकर गैंगरेप किया।

गवाहों के बदले बयान

  • 15 जनवरी – महिला की सहेली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि होटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, न ही बड़ौली को जानती हूं।
  • 16 जनवरी – अमित बिंदल ने कहा कि गवाहों को डराया-धमकाया जा सकता है, लेकिन महिला सामने आकर खुलासा करेगी।
  • 20 जनवरी – महिला ने वीडियो जारी कर कहा कि बड़ौली और रॉकी ने सहेली को धमकाकर बयान दिलवाए, सच्चाई सामने लाऊंगी।

पुलिस का बयान

➡️ पुलिस के एक जिम्‍मेदार अधिकारी ने बताया कि होटल स्टाफ, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की गवाही में महिला के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
➡️ पुलिस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में सौंप दी और केस को खारिज करने की सिफारिश की।

महिला पर हनीट्रैप का केस दर्ज, 3 आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में हनीट्रैप एंगल भी सामने आया था। रॉकी मित्तल की शिकायत पर पीड़ित महिला, उसकी सहेली और अमित बिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस FIR में 3 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

राजनीतिक विवाद और प्रतिक्रियाएं

🔸 बीजेपी समर्थकों ने फैसले को सत्य की जीत बताया और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया।
🔸 विपक्ष ने पहले भाजपा पर हमले किए थे, लेकिन अब पुलिस रिपोर्ट के बाद स्थिति बदल सकती है।
🔸 सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

इस केस में पीड़ित महिला की याचिका पर बीते 30 जनवरी को पुलिस ने कसौली कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट रखी थी। तब कसौली कोर्ट ने पुलिस को दूसरी रिपोर्ट देने को कहा था। कसौली कोर्ट में 18 फरवरी तक छुट्टियां हैं।

लिहाजा कसौली कोर्ट के जज का अतिरिक्त कार्यभार नालागढ़ कोर्ट जज के पास है। लिहाजा कसौली पुलिस आज नालागढ़ कोर्ट में CR देकर केस को खत्म करने की सिफारिश होगी।

बता दें कि पुलिस को जब आरोपों के सबूत नहीं मिलते या आरोप सत्य नहीं पाए जाते हैं तो कैंसिलेशन रिपोर्ट दी जाती है।

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