हरियाणा के रेवाड़ी में हुए एक दुष्कर्म मामले में न्यायिक निर्णय आया है, जिसमें दोषी को 10 साल की कैद और पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश किया गया है। यह मामला चार साल पहले का है और इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ हुई घटना का वर्णन है।
मामले के अनुसार मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के निवासी सुरेश रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन क्षेत्र के विजय नगर में बसे एक झुग्गी-झोपड़ी में रहते थे। 2019 में उन्होंने एक झुग्गी में घुसकर वहां रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसे मारा। घटना के बाद आरोपी ने मौके से फरार हो जाने का प्रयास किया था, लेकिन पीड़िता ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी और फिर पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट में पहुंचा और वहां जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने मामले की पैरवी की। पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों को पेश किया, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।

इसके परिणामस्वरूप फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्ति सत्र में न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी सुरेश को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है और पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह निर्णय एक सकारात्मक कदम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जो दुष्कर्म के खिलाफ न्याय प्रदान करता है और समाज में सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है। इसमें दोषी को सजा होने से साथ ही पीड़िता को मुआवजा भी मिला है, जिससे उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है।