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1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी सज्जन कुमार दोषी करार, सिख समुदाय ने फैसले को बताया इंसाफ की जीत

हरियाणा पानीपत

(समालखा से अशोक शर्मा की रिपोर्ट) 1984 के सिख विरोधी दंगों में संलिप्त कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक और मामले में दोषी ठहराया गया है। इस फैसले को सिख समुदाय के लिए बड़ी राहत और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, कांग्रेस के अन्य नेता जगदीश टाइटलर पर भी केस चल रहा है, जबकि एचकेएल भगत और कमलनाथ भी इन दंगों से जुड़े मामलों में आरोपों का सामना कर चुके हैं।

दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जगतार सिंह बिल्ला ने इस फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1984 दंगों की दोबारा जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रयासों से ही यह फैसला संभव हो सका। साथ ही, उन्होंने दोषियों को सख्त सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। बिल्ला ने मांग की कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को पूर्ण न्याय मिल सके।

गौरतलब है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, जिनमें लगभग 5000 निर्दोष सिखों की जान चली गई थी। अकेले दिल्ली में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे।

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