Sandeep Singh Sexual Harassment Case Update : पूर्व खेल मंत्री पर यौन उत्पीड़न मामले में 8 माह बाद चार्जशीट पेश, धारा 376 हटाई

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Sandeep Singh Sexual Harassment Case Update : हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 8 महीने बाद संदीप सिंह के खिलाफ जिला कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि दुष्कर्म के प्रयास की धारा 376 को हटा दिया गया है। जिस पर जूनियर महिला कोच ने आपत्ति जताई है।

चंडीगढ़ पुलिस की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ मामले में पेश चार्जशीट को लेकर पीड़ित महिला कोच के एडवोकेट दीपांशु बंसल ने सवाल खड़े किए हैं। महिला कोच के वकील का कहना है कि वह रेप के प्रयास की धारा को जोड़ने के लिए कोर्ट में अपील करेंगे। अब इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी। एक भी बार आरोप तय होने के बाद हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। दीपांशु बंसल का कहना है कि पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के प्रयास को लेकर आईपीसी की धारा 376 और 511 नहीं जोड़ी है। इन धाराओं को जोड़ने के लिए वह आरोप तय की कार्रवाई को लेकर अदालती सुनवाई में बहस करेंगे।

सोशल मीडिया पर हुई चैट अहम रूप से शामिल

पुलिस ने यह चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह की अदालत में पेश किया है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस चार्जशीट में शिकायतकर्ता जूनियर महिला कोच और संदीप सिंह के बीच सोशल मीडिया पर हुई चैट को भी अहम रूप से शामिल किया है। पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने महिला कोच के मोबाइल का डेटा हासिल कर लिया था। मोबाइल फोरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट की जांच के बाद फोन और सोशल मीडिया पर हुई चैट का डेटा रिकवर किया गया।

दिसंबर 2022 में दी थी शिकायत

महिला कोच की ओर से चंडीगढ़ पुलिस को दिसंबर 2022 में अपनी शिकायत दी गई थी। महिला कोच के अनुसार हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह ने उनसे कहा था कि वह उन्हें खुश रखे और वह उसे खुश रखेंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले में महिला कोच के मोबाइल फोन का डाटा हासिल कर लिया था। मोबाइल की फोरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट की जांच के बाद फोन का डाटा और सोशल मीडिया पर हुई चैट का डेटा रिकवर किया गया। इसके बाद पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के भी दो मोबाइल जांच के लिए लिए थे।

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पूर्व खेल मंत्री को इन धाराओं के तहत बनाया आरोपी

चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह को आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 और 509 के तहत केस में आरोपी बनाया है। 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन-उत्पीड़न सहित अन्य आरोप के तहत चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था।

इसके बाद डीएसपी इस्ट पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम गठित की गई। चार्जशीट में पुलिस ने मंत्री के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ की धारा ही लगाई है, जबकि दुष्कर्म के प्रयास की धारा 376 को शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर जूनियर महिला कोच और उनके वकील ने आपत्ति जताई है।