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Haryana में दर्जी के हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद, मामूली कहासुनी में Rod से हमला कर की थी हत्या, मातम में बदल गई थी Holi की खुशियां

सोनीपत

Haryana के जिला सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की कोर्ट ने एक दर्जी की हत्या के मामले में मृतक के भाई और भतीजे को दोषी करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोप है कि कोट मोहल्ला में मामूली कहासुनी के बाद भतीजे ने अपने पिता संग मिलकर ताऊ के सिर पर रॉड (लोहे की पाइप) से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इससे पहले युवक की ताऊ के बेटे संग कहासुनी व हाथापाई हो गई थी। इसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था।

गौरतलब है कि कोट मोहल्ला निवासी अमित ने 17 मार्च 2022 को होली के दिन सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनके 47 वर्षीय पिता राकेश घर पर ही कपड़े सिलाई का काम करते थे। वह 16 मार्च 2022 की शाम को घर के बाहर गए थे। वहां उनकी चचेरे भाई रोहित के साथ मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद बात बढ़ गई और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी। इसके बाद वह अपने घर वापस आ गए। आरोप है कि देर रात वह नीचे अपने कमरे में थे। उनके पिता राकेश ऊपर छत पर लेटे हुए थे। उसी दौरान रोहित अपने पिता सत्यवान के साथ हाथ में रॉड लेकर उनके घर में आया। उन्होंने उन्हें धमकी दी थी कि हाथापाई का मजा चखाते हैं।

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इस पर उसने बचाव में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। उसके बाद चाचा व चचेरा भाई सीढ़ियों के रास्ते छत पर चले गए थे। तभी उन्हें अपने पिता की चीख सुनाई दी थी। वह ऊपर गए थे तो देखा था कि रोहित उनके पिता राकेश के सिर पर रॉड से हमला कर रहा था। अमित ने बताया था कि उनके छत पर जाने के बाद रोहित उनकी तरफ भी भागा था तो वह बचाव में छत से दीवार फांदकर बाहर भाग गए थे। इसके बाद हमलावर भी फरार गए थे। उनके दादा रामकुमार व अन्य परिजनों उनके घायल पिता को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सक ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अमित के बयान पर उसके चाचा सत्यवान व चचेरे भाई रोहित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था।

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इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। घर में घुसकर हमला करने की धारा में 3 साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

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होली पर मातम में बदल गए थे खुशियों के रंग

सोनीपत के कोट मोहल्ला निवासी अमित के परिवार के साथ ही आसपास के लोग भी होली पर्व को लेकर तैयारियां कर रहे थे। वहीं राकेश की हत्या किए जाने से मोहल्ला में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया था। मामूली कहासुनी में ही अपनों की जान लेने की चर्चा आसपास के क्षेत्र में फैल गई थी। बताया जाता है कि राकेश के पास 4 बच्चे हैं। इनमें दो बेटियों दया और मनीषा की शादी पहले ही हो चुकी है। वहीं उनके दो बेटे अमित और सुमित है। राकेश की हत्या के बाद चारों बच्चों के सिर से पिता का साया सदा के लिए उठ गया था।