सोनीपत शहर के सुभाष चौक पर 17 दुकानों पर बुलडोजर चलाने मामले में दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है और अब दुकानदारों को उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया है और अब मौके पर नगर निगम के मेयर निखिल मदान ने भी दुकानदारों से मुलाकात कर हर संभव मदद और दुकानदारों को स्थाई रहने के लिए प्रयास किया जाएगा।
बीते दिनों स्थानीय प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर सुभाष चौक पर स्थित कस्टोडियन विभाग की 17 दुकानों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ था। मेयर निखिल मदान ने सुभाष चौक पहुंचकर दुकानदारों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुकान तोड़ने की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।
दुकानदारों से मुलाकात कर जाना पक्ष
वही मेयर निखिल मदान ने बताया कि पिछले 45 वर्षों से दुकान चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे दुकानदारों की 17 दुकानों को उच्च न्यायालय द्वारा तोड़ने के आदेश दिए जाने पर आज उन्होंने दुकानदारों से मुलाक़ात कर उनका पक्ष जाना है । साथ ही मौके पर संबंधित तहसीलदार से बात कर दुकानदारों का पक्ष रखा है। आज दुकानदारों को इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से स्टे भी मिल गया है।

हक दिए जाने की अधिसूचना भी जारी
इस मौके पर वो सभी दुकानदारों को भरोसा दिलाते है कि कस्टोडियन विभाग और प्रशासन से बातचीत एवं पत्राचार कर सभी दुकानदारों को उनका मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। वर्तमान में सरकार द्वारा किसी भी दुकान या मकान पर 20 वर्षों से अधिक समय से रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिए जाने की अधिसूचना भी इस वर्ष जारी की गई है।
दस्तावेजों को देखकर व्यापारियों को दिलवाया जाएगा उनका हक
सभी दस्तावेजों को देखकर व्यापारी भाईयों की कानून सम्मत हर संभव मदद की जाएगी और उनका हक दिलवाया जाएगा। नगर निगम, कस्टोडियन विभाग और स्थानीय प्रशासन से सामंजस्य बैठाकर सभी पुराने आदेशों और दस्तावेजों को देखकर दुकानदारों को उनका वाजिब हक दिलवाने के लिए वो लगातार प्रयासरत है।

