High Court sent notice - 3

Punjab-Haryana हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई: शिक्षा विभाग के 5 शीर्ष अधिकारियों का वेतन रोका, 16 साल की लड़ाई का फैसला

हरियाणा पंजाब बड़ी ख़बर

Punjab-Haryana हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के 5 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई हिसार के एक शिक्षा विभाग कर्मचारी के सर्विस बेनिफिट को जानबूझकर रोकने के मामले में की गई है। याचिकाकर्ता पिछले 16 सालों से न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा था।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और कर्मचारी को अनुचित रूप से परेशान किया। न्यायालय ने इस पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि आगामी निर्देश तक इन सभी अधिकारियों का वेतन रोका जाए।

कौन हैं वेतन रोक के आदेशित अधिकारी?

  1. जितेंद्र कुमार – डीएसई डायरेक्टर
  2. आरएस ढिल्लों – डीजीईई डायरेक्टर
  3. धर्मेंद्र कुमार – डीईओ यमुनानगर
  4. रोहताश वर्मा – डीईओ कुरुक्षेत्र
  5. प्रदीप नरवाल – डीईओ हिसार

16 साल की लड़ाई का अंजाम

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि इन अधिकारियों ने जानबूझकर उसके सर्विस बेनिफिट्स को रोका और उसे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए यह सख्त निर्णय लिया है।

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शिक्षा विभाग में हड़कंप

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। सभी अधिकारी अब अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कानूनी सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, यह आदेश प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति सतर्क रहने का संदेश दे रहा है।

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