दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को निर्देश दिया है कि वह स्कूल खोलने और अन्य संबंधित मुद्दों पर मंगलवार तक निर्णय लें। अदालत ने कहा कि GRAP-4 प्रतिबंधों के चलते प्रभावित समाज के वर्गों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें लेबर सेस फंड से निर्माण मजदूरों को भत्ता प्रदान करें।
अदालत ने दिल्ली में स्कूल खोलने का फैसला कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) पर छोड़ दिया है। वहीं, GRAP-4 के प्रावधान में ढील से पहले तक सभी राज्य सरकारें मजदूरों को भत्ता देंगी. अदालत ने कहा, “CAQM मंगलवार तक तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। CAQM स्कूलों और एजुकेशन इंस्टिट्यूशन के लिए राहत पर विचार करे, क्योंकि कुछ छात्रों को स्कूल और आंगनबाडी बंद होने से मिड डे मिल नहीं मिल रहा। बहुत स्कूलों में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है।
स्कूलों के लिए फैसला जल्द करें
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा कि स्कूल खोलने और छात्रों को राहत प्रदान करने के विकल्प पर विचार करें। अदालत ने मिड-डे मील और ऑनलाइन पढ़ाई की कमी का मुद्दा उठाते हुए छात्रों के हितों पर ध्यान देने को कहा।
मजदूरों को दें भत्ता
सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि निर्माण कार्य बंद रहने की अवधि के दौरान मजदूरों को अलाउंस दिया जाए।
GRAP-4 प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक AQI में लगातार गिरावट दर्ज नहीं होती, GRAP-4 प्रतिबंधों में ढील नहीं दी जाएगी। अगले आदेश तक GRAP के स्टेज-3 या स्टेज-2 पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM और केंद्र सरकार से पूछा कि उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस को विशेष निर्देश क्यों नहीं दिए।
CAQM ने जवाब दिया कि उन्होंने 23 चेकिंग पोस्ट के लिए आदेश जारी किए हैं, लेकिन अदालत ने अन्य क्षेत्रों में आदेश न होने पर नाराजगी जाहिर की।
लापरवाही का मामला: सुप्रीम कोर्ट
“सिर्फ 23 पॉइंट्स पर कार्रवाई क्यों की गई? सभी प्रवेश बिंदुओं पर तैनाती सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।” सिर्फ आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों को निगरानी करनी चाहिए कि कोई भी ट्रक प्रवेश न करे।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने CAQM पर सवाल उठाए और कहा कि “क्या AQI डेटा नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है? 28 नवंबर तक सभी आंकड़े प्रस्तुत करें।”
वायु गुणवत्ता और मौसमी स्थिति
सोमवार सुबह दिल्ली का AQI-346 दर्ज किया गया, जो “बेहद खराब” श्रेणी में है। अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। ट्रैफिक पुलिस ने GRAP-4 लागू होने के बाद से अब तक 20,743 चालान और 736 गाड़ियां जब्त की हैं।
अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 28 नवंबर निर्धारित की है। तब तक CAQM को AQI डेटा प्रस्तुत करने और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर स्पष्ट रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
यह फैसला वायु प्रदूषण से प्रभावित दिल्ली-एनसीआर के नागरिकों को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।