paaneepat mein naabaaliga se dushkarmee ko 20 saal kee saja aur 1 laakh rupaye lagaaya jurmaana

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 4 साल की सजा, 27 हजार जुर्माना नहीं भरने पर 4 महीने की अतिरिक्त कैद

हरियाणा पानीपत

पानीपत – जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी मोहित को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना का विवरण

बापौली थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने पुलिस में शिकायत दी थी कि 9 जुलाई 2023 को उसकी नाबालिग बेटी गांव लौट रही थी। इसी दौरान मोहित ने उसका रास्ता रोककर बदसलूकी की। किसी तरह खुद को बचाकर लड़की घर पहुंची और अपने पिता को घटना की जानकारी दी।

पिता से भी की मारपीट

अगले दिन जब पीड़िता के पिता अपनी दुकान पर बैठे थे, तब मोहित का बड़ा भाई कित्तू आया, जिसे बीती रात की घटना के बारे में बताया गया। कित्तू ने मोहित को समझाने का भरोसा दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद मोहित खुद दुकान पर आया और पीड़िता के पिता से बदसलूकी करने लगा। उसने दुकान में घुसकर पिता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।

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कोर्ट का फैसला

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। कोर्ट ने मोहित को दोषी मानते हुए 4 साल की कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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