Haryana के हिसार जिले में अब जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का सर्टिफिकेट पूरी तरह पेपरलेस हो गया है। इसके तहत जनरल जाति के नागरिक बिना किसी कागजात के घर बैठे ही EWS प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। पहले EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आय प्रमाण पत्र, सरपंच और पटवारी के हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, लेकिन अब ये सब अनिवार्य नहीं रह गया है।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये या उससे कम है। यह सुविधा सिर्फ जनरल वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है। एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग गज या उससे कम की आवासीय जमीन होनी चाहिए, जबकि गांव में रहने वाले लोगों के पास 5 एकड़ से कम जमीन होना जरूरी है।
10% आरक्षण का लाभ
इस आरक्षण के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता है। अब घर बैठे ही पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) के जरिए जाति और आय प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं। फैमिली आईडी में आय सत्यापन के बाद इनकम सर्टिफिकेट पेपरलेस कर दिया गया है और अब जाति प्रमाण पत्र भी इसी प्रक्रिया के तहत पेपरलेस हो गया है।
बीसी और ओबीसी प्रमाण पत्र में आ रही समस्याएं
हालांकि, बीसी और ओबीसी जाति के प्रमाण पत्र बनवाने में अभी भी समस्याएं आ रही हैं। खासकर उन महिलाओं के लिए जो दूसरे राज्य से शादी के बाद हरियाणा में आकर बसी हैं। पोर्टल उनके माता-पिता की फैमिली आईडी की मांग करता है, लेकिन दूसरे राज्यों में फैमिली आईडी की व्यवस्था नहीं है, जिससे उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है।