- अब्बास अंसारी को 2022 के चुनावी भाषण मामले में 2 साल की सजा और ₹3,000 का जुर्माना
- हेट स्पीच और अधिकारियों को धमकी देने पर मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
- सह आरोपी मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा और ₹1,000 का जुर्माना
Abbas Ansari convicted: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दो साल की सजा और ₹3,000 का जुर्माना लगाया है। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने सुनाया।
इस मामले में अब्बास अंसारी के साथ सह-आरोपी मंसूर अंसारी को भी दोषी पाया गया है, जिसे 6 महीने की सजा और ₹1,000 का जुर्माना सुनाया गया है।
यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने मंच से अधिकारियों को धमकी दी थी कि “सरकार बनने के बाद उन्हें ठीक से देखा जाएगा।” इस बयान के वायरल होते ही विरोध शुरू हो गया और तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने FIR दर्ज कराई थी।
अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता की छह धाराओं — धारा 506 (आपराधिक धमकी), 171F (चुनाव प्रभावित करना), 186 (सरकारी कार्य में बाधा), 189 (सरकारी सेवक को धमकी), 153A (समुदायों के बीच वैमनस्य), और 120B (आपराधिक साजिश) — के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस केस की सुनवाई मऊ जिला न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई, जिसमें अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अब्बास अंसारी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं और पूर्व बाहुबली