Supreme Court ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि सरकार सभी निजी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जब तक कि इसका सार्वजनिक हित में होना आवश्यक न हो। 9 जजों की बड़ी बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्णय आज मंगलवार को सुनाया।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में कोर्ट ने बहुमत से यह फैसला सुनाया और जस्टिस कृष्णा अय्यर के पूर्व के फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस अय्यर के फैसले में कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, जो पुराने शासन की एक विशेष आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। इस नए फैसले से निजी संपत्ति के अधिकारों को मजबूती मिलेगी।